उत्तराखण्ड

नगर पालिका उप चुनाव में इन दस्तावेजों के आधार पर कर सकते मतदान

चमोली : नगर पालिका परिषद गोपेश्वर-चमोली के उप चुनाव के लिये प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यँहा 12 जून को प्रातः 8 से 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। जिसके पश्चात 14 जून को प्रातः 8 बजे से मतगणना कार्य शुरू किया जाएगा। मतगणना राजकीय बालिका इण्टर कालेज में की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी वरुण चौधरी ने बताया कि मतदान में निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित किये जाने के संबंध मे निर्वाचकों (मतदाता) द्वारा मतदान के समय अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए संबंधित पीठासीन अधिकारी व अन्य जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। की संतुष्टि में अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिये दस्तावेज दिखाने होंगे।


पहचान प्रमाणित करने हेतु निर्धारित दस्तावेज—-

आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, पासपोट, ड्राईविंग लाईसेन्स,पेन कार्ड, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले सेवा पहचान पत्र, बैक या डाकघर पासबुक, राशन कार्ड, भूमि भवन रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज या भवन कर बिल, छात्र पहचान पत्र या लाईब्रेरी कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, शस्त्र लाईसेन्स, पेंशन दस्तावेज या पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, दिव्यांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सैनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी व बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन, अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी संवाहक लाईसेन्स, परिवार रजिस्टर के यथा सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाण पत्र, राज्य पुलिस द्वारा बस्तियों में जारी पहचान-पत्र तथा विधान सभा लेखपाल या संबंधित ग्राम में तैनात अध्यापक को निर्वाचन की पहिचान हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किया जाता है।

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