उत्तराखण्ड

भालू के पित्त की तस्करी के मामाले में दो लोगों को 3-3 साल सजा

थराली : चमोली जिले में भालू के पित्त की तस्करी के मामाले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दो ओरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास व 10-10 हजार के अर्थदंड से दडिंत किया है।
बता दें वर्ष 2018 में बदरीनाथ वन प्रभाग की पूर्व पिंडर रेंज मेें वन विभाग की टीम ने शाहरूख खान पुत्र मतलूब अहमद एवं दिलशाद पुत्र मो सादिक को भालू की 5 पित्त के टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया था। जिस पर वन विभाग ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। जिस पर वर्ष 2018 से मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। जिस पर न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को तीन-तीन साल कारावास और दस-दस हजार अर्थदंड से दंडित किया है। मध्य पिंडर रेंज थराली के वन क्षेत्राधिकारी थपलियाल एवं वन दरोगा खीमानंद खंडूड़ी ने बताया कि शनिवार को मामले में न्यायालय के आदेश में अभियुक्तों को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। वहीं अर्थदंड का भुगतान न करने पर 3-3 माह की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है। न्यायालय में वन विभाग की ओर से पैरवी अधिवक्ता रमेश चंद्र कुनियाल ने की।

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