देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ देने के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को एक जनवरी 2013 से ही देना होगा। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ का आदेश बरकरार रखते हुए प्रदेश सरकार की स्पेशल अपील खारिज कर दी है।
सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के तृतीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ एक जनवरी 2013 से देने के आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की ओर से नारायण दत्त पांडे व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर दी थी चुनौती
एकलपीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए कर्मचारियों को एक जनवरी 2013 से यह लाभ देने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरेंद्र बेलवाल की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में यह लाभ अध्यापकों व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व से दिया जा रहा है।
एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी थी। खंडपीठ ने सरकार की स्पेशल अपील को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही माना।