उत्तराखण्ड

पत्रकारों ने मान्यता नियमावली संशोधन को भेजा सुझाव पत्र

उत्तरकाशी: राज्य सरकार की प्रस्तावित प्रेस प्रतिनिधि मान्यता नियमावली 2022 में संशोधन को लेकर प्रेस क्लब उत्तरकाशी व जिला पत्रकार संघ ने जिला सूचना अधिकारी के माध्यम महानिदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तराखंड सरकार को सुझाव पत्र भेजा है।
उत्तरकाशी मे प्रेस क्लब अध्यक्ष चिरंजीव सेमवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जहां प्रेस क्लब उत्तरकाशी व जिला पत्रकार संघ ने तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने की प्रक्रिया को मान्यता नियमावली में रखने पर सरकार को बधाई दी। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों ने उक्त नियमावली को संशोधित शीथलता लाने का सुझाव भी दिये। वक्ताओं ने कहा है कि प्रस्तावित नहीं नियमावली मे ंजैसा कि प्रस्तावित नियमावली के नियम 2 के उपनियम (8) में लिखा है की मान्यता से अभिप्राय पत्र प्रतिनिधियों संपादकों को कोई शासकीय पद या नियुक्ति देना नहीं है अपितु यह सरकारी नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज तथा समाचार संकलन के प्रयोजन से एक पत्रकार को दी जाने वाली पहचान मात्र है, एवं सरकार की ओर से कोई नियुक्ति नहीं है और न हीं कोई शासकीय पद है। इस परिपेक्ष में आपके द्वारा प्रस्तावित इस नियमावली के नियमों के उप नियम (9) में सक्रिय पत्रकार की परिभाषा में एक पत्रकार को मात्र वेतनभोगी साबित करने की नीति प्रस्तावित की गई है, जो कि पत्रकारिता व पत्रकार के सेवाभाव से खिलवाड़ है। पत्रकार को नौकर के रूप में परिभाषित करके उसे सीमित करना अनुचित है।
बैठक में वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दत्त भट्ट, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिव सिंह थलवाल, महासचिव बलबीर सिंह परमार, कोषाध्यक्ष राजेश नौटियाल, प्रेसक्लब के उपाध्यक्ष हेमकांत नौटियाल, प्रेस क्लब महासचिव दिगवीर सिंह बिष्ट, कोषाध्यक्ष सुरेंदर नौटियाल, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र भट्ट, जगमोहन चैहान, प्रताप रावत, विनीत कंसवाल, आदि ने अपने सुझाव दिये बाद में जिला सूचना अधिकारी उत्तरकाशी श्री सुरेश कुमार के माध्यम से महानिदेशक सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग उत्तराखंड को सुझाव ज्ञापन प्रेषित किया है।

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