उत्तराखण्ड

स्मार्ट सिटी के कार्यों में लापरवाही पर डीएम नाराज, बीएनआर पर केस

देहरादून। जनपद में संचालित स्मार्ट सिटी लि0 के कार्यों में हो रही विलम्बता एवं लापरवाही को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी परियोजना लि0 डाॅ0 आर राजेश कुमार ने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (बीएनआर) के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए तथा गेल गैस कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसके क्रम में संबंधित अधिकारी द्वारा ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (बीएनआर) के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पल्टन बाजार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
जिलाधिकारी ने समय-समय पर स्मार्ट सिटी लि0 के कार्यों के स्थलीय निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ ही संबंधित कम्पनियों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए समयबद्धता के साथ निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लि0 ने निरीक्षण के दौरान 17 फरवरी 2022 को ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (बीएनआर) को राजपुर रोड़ पर गड्डों की मरम्मत और डामरीकरण हेतु 21 फरवरी तक का समय दिया गया था। किन्तु बीएनआर द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने तथा निर्माण कार्यों के दौरान जनमानस की सुरक्षा को अनदेखा करने पर गम्भीरता सेे लेते हुए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (बीएनआर) के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पल्टन बाजार में एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
इसी प्रकार स्मार्ट सिटी लि0 के कार्यों के अन्तर्गत भूमिगत गैस पाइपलाईन के कार्य संचालित हो रहे है। बलवीर रोड में टी जंक्शन पर बिना सूचना के गेल गैस कम्पनी द्वारा भूमिगत तकनीकों से कार्य करने से 18 फरवरी को करीब सांय 4 बजे देहरादून स्मार्ट सिटी की राइजिंग मेन तथा जल संस्थान की 200 एमएम व्यास की जल वितरण प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिस कारण अत्यधिक मात्रा में पेयजल बर्बाद होने एवं क्षतिगस्त लाईनों को 20 फरवरी सायं को ठीक किया गया। जिस चलते पल्टर बाजार, एमकेपी चौक एवं अन्य क्षेत्रों में जिलापूर्ति बाधित होने तथा जनमानस को परेशानी का सामना करने को लेकर जिलाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने गेल गैस कम्पनी द्वारा बिना किसी सूचना के कार्य प्रारम्भ करने तथा कार्यों में लापरवाही बरतने को गम्भीरता से लेते हुए गेल गैस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है तथा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाने के निर्देश दिए।

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